राँची DC का बड़ा फैसला: जनता की सुनवाई होगी और भी अधिक प्रभावी,जारी किए सख्त नए दिशा-निर्देश
झारखंड: राँची जिला के उपायुक्त (DC) ने आम जनता के शिकायत निवारण और जनता की सुनवाई व्यवस्था (जनता दरबार)के साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुधार करने के लिए जिला दंडाधिकारी (DC) ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य जनता के प्रति प्रशासन की जवाबदेही और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना है। आपको बात दे नए नियमों के तहत अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई हैं और लापरवाही करने वालो पर सख्त कारवाई का प्रावधान किया गया है। राँची जिला उपायुक्त (DC) के इस फैसले से रांची जिले के आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलेगा और प्रशासनिक व्यवस्था मे और भी सुधार आएगा।साथ ही उपायुक्त (DC) ने निर्देश दिया है कि ‘जनता दरबार’ में प्राप्त होने वाली सभी शिकायतो का त्वरित निस्तारण किया जाए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस प्रक्रिया में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। जनता दरबार में आम जनता की जो भी समस्या है उनके समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जायेगा।
आपको बात दे की उपायुक्त के द्वारा यह भी कहा हैं की जो भी मामले विशेष रूप से भूमि संबंधी मामलों जैसे भूमि विवाद, म्यूटेशन, दाखिल-खारिज और CNT/SPT (छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट / संताल परगना टेनेंसी एक्ट) के अंतर्गत आने वाले सभी तरह की समस्याओं पर भी उनका ध्यान केंद्रित किया गया। इन सभी मामलों पर उपायुक्त के द्वारा शीघ्र और पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ समाधान सुनिश्चित करने का आदेश दिए गए हैं।
इसके अलावा,उन्होंने यह भी कहा की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम से आम नागरिकों को किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव या विलंब के मिलने में मदद करेगा।
उपायुक्त के इन दिशा-निर्देशों से यह स्पष्ट है कि राँची प्रशासन जनसेवा को और अधिक सुलभ, तेज और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही इससे नागरिकों का विश्वास और भी बढ़ेगा और शासन प्रणाली में काफी दक्षता भी आएगी।
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